सीबीआई की आलोचना का मोदी को अधिकार नहीं : हरिप्रसाद
पार्टी महासचिव बी. के. हरिप्रसाद ने शनिवार को कहा कि मोदी को सीबीआई की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश में इस मामले की जांच कर रही है।
हरिप्रसाद ने आईएएनएस से कहा, "सीबीआई पर हमला करके भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सर्वोच्च न्यायालय पर हमला कर रही है। मोदी सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोल रहे हैं।"
इस मामले में आरोपी और गुजरात के गृह राज्यमंत्री अमित शाह के इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए मोदी ने शनिवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।
कांग्रेस में गुजरात मामलों के प्रभारी हरिप्रसाद ने कहा, "भाजपा ही वोटों की राजनीति के लिए लोगों को बांटती है। मोदी जनता को बांटने में चैम्पियन है।"
उधर, मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में शाह के इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "अमित शाह ने अपना इस्तीफा मेरे बंगले पर पहुंचा दिया है। मैं गुजरात लौटने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरा करूंगा और उनका इस्तीफा स्वीकार करूंगा।"
मोदी के करीबी माने जाने वाले शाह पर शेख की 'फर्जी मुठभेड़' में शामिल पुलिसकर्मियों को फोन करने का आरोप है। राज्य पुलिस का दावा है कि शेख लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने शेख को 26 नवंबर 2005 को एक कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। उसकी पत्नी कौसर बी तभी से लापता है।
इस वर्ष 12 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुठभेड़ में शामिल गुजरात और राजस्थान के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया थ। इस संबंध में इसी साल एक फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। अब तक इस मामले में 15 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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