काचरु रैगिंग मामले में सोमवार तक टली सुनवाई
न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.डी.सूद ने आरोपियों को जमानत देने के मामले में दोनों पक्षों को विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया।
इस मामले में आरोपित अजय वर्मा, नवीन वर्मा, अभिनव वर्मा और मुकुल शर्मा को धर्मशाला की एक त्वरित अदालत ने 17 जुलाई को जमानत दे दी थी।
कांगडा जिले के टांडा कस्बे में स्थित राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के चार छात्रों द्वारा काचरु की रैगिंग लिए जाने के कुछ घटों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। यह वाकया वर्ष 2009 में आठ मार्च को हुआ था।
त्वरित अदालत के न्यायाधीश पुरिंदर वैद्य ने उनकी जमानत याचिका को रद्द करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था। वैद्य ने कहा कि यह मामला पहले ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी।
काचरु की मौत के मामले में राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सात मार्च 2009 को काचरु सहित कई अन्य छात्रों को भी शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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