भोपाल ट्रस्ट से अहमदी का इस्तीफा मंजूर (लीड-1)
न्यायालय ने 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्पताल का प्रभार लेने की केंद्र सरकार की अर्जी मंजूर कर ली।
प्रधान न्यायाधीश एस.एच.कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से ट्रस्ट को समाप्त करने के लिए कदम उठाने को कहा है। न्यायालय ने अहमदी द्वारा दी गई सेवाओं की भी सराहना की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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