चुनाव-चिह्नें पर रोक मामले में उप्र सरकार से जवाब तलब
उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।
राजनीतिक दलों को नगरपालिका चुनाव लड़ने से रोकने वाले नए नियम को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं मंगलवार को पीपुल्स यूनियन ऑफ लिबर्टी (पीयूसीएल) एवं मथुरा के अधिवक्ता अब्दुल जब्बार की ओर से दायर की गईं।
दोनों याचिकाओं में नियम को असंवैधानिक बताया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 18 जून को निर्णय लिया था कि शहरी निकाय चुनाव पार्टी आधार पर नहीं लड़ा जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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