नैना साहनी हत्याकांड : सुशील शर्मा ने दी पैरोल की अर्जी
अपनी अर्जी में शर्मा ने कहा कि उसे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए तीन महीने का पैरोल चाहिए।
इसके पहले शर्मा की पैरोल याचिका अदालत ने पहली जून को खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने इस मामले में दिल्ली सरकार से 28 जुलाई तक एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
शर्मा ने अपनी पत्नी साहनी की हत्या कर दी थी। शर्मा को पत्नी पर बेवफाई का शक था। शर्मा को हत्या का दोषी ठहराया गया है। शर्मा ने दो जुलाई, 1995 को अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से पत्नी को गोली मारी और फिर शव को एक रेस्तरा में ले जाकर उसे टुकड़े-टुकड़े किया और फिर उसे तंदूर में जलाने की कोशिश की थी।
एक स्थानीय अदालत ने सात नवंबर, 2003 को शर्मा को मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद उसने उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को फरवरी 2007 में बरकरार रखा था। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वह 2004 से ही तिहाड़ जेल में बंद है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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