महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के मुद्दे पर सेना प्रमुख को नोटिस
उल्लेखनीय है कि महिला अधिकारियों ने सशस्त्र बलों में लैंगिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति जी.एस.सिस्तानी ने महिला शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर रक्षा सचिव प्रदीप कुमार और सेना मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सभरवाल को भी नोटिस जारी किया है।
याचिका में आरोप लगाया है कि सेना अभी तक महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और अन्य मौद्रिक लाभ नहीं दे पाई है, जिसके लिए अदालत ने आदेश दिया था।
इन तीनों अधिकारियों को 18 अगस्त तक अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2007 में 60 महिला शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने थल सेना और वायुसेना को महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था।
वायुसेना ने तो पिछले महीने 22 याचिकाकर्ताओं को स्थायी कमीशन दे दिया, लेकिन थल सेना अभी तक अदालत के आदेश पर अमल नहीं कर पाई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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