बीसीसीआई के खातों की सीएजी से पड़ताल नहीं : न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने याचिककर्ता आलोक वाष्र्णेय की वकील मंजूषा वधवा से पूछा कि क्या बीसीसीआई के खातों को कंपनी अधिनियम के नियमों के तहत ऑडिट नहीं किया जा रहा है।
न्यायालय ने मंजूषा के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि बीसीसीआई के कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने के लिए उसके खातों को सीएजी द्वारा खंगाला जाना चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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