निरुपमा पाठक हत्याकांड : मां की जमानत याचिका खारिज
रांची, 26 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की पत्रकार निरुपमा पाठक की हत्या के मामले में झारखण्ड की एक अदालत ने शनिवार को उनकी मां सुधा पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी। निरुपमा का शव 29 अप्रैल को उसके ही घर से बरामद किया गया था।
कोडरमा जिले के अतिरिक्त जिला न्यायधीश न्यायमूर्ति नित्यानंद सिंह ने सुधा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
सुधा के वकील अरूण मिश्रा ने आईएएनएस को बताया कि वह अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। उनको अपनी बेटी की ही मौत के मामले में फंसाया गया है।
गौरतलब है कि निरुपमा की मां को गत तीन मई को बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का कहना था कि निरुपमा गर्भवती थी और उसने आत्महत्या की है।
उधर, निरुपमा के पुरुष मित्र प्रियभांशु ने आरोप लगाया था कि निरुपमा की हत्या परिजनों द्वारा ही की गई है क्योंकि उसका परिवार दोनों के संबंधों के खिलाफ था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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