एंडरसन के खिलाफ अब भी सुनवाई संभव : मोइली
वर्ष 1984 के दो-तीन दिसंबर की रात हुई भोपाल गैस त्रासदी मामले में एंडरसन को एक आरोपी बनाए जाने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपपत्र का हवाला देते हुए मोइली ने समाचार चैनल एनडीटीवी से कहा, "आरोप पत्र दाखिल करते समय आरोपी को मौजूद रहना चाहिए लेकिन उसे भगौड़ा घोषित किया गया है..इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसके खिलाफ मामला बंद हो गया है। उसे हासिल किया जा सकता है।"
इस त्रासदी मामले में आए फैसले को 'न्याय का दफन' करार देते हुए मोइली ने कहा कि लोगों में अक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है।
अमेरिका से एंडरसन के प्रत्यर्पण की फिर मांग करने और उसके खिलाफ मामला चलाने का संकेत देते हुए मोइली ने कहा, "हमें इस मामले को आगे बढ़ाने और एक तार्किक अंत तक पहुंचने की जरूरत है।"
भोपाल की अदालत में जांच एजेंसी ने एंडरसन को आपराधिक लापरवाही और यूनियन कार्बाइड कंपनी से जहरीले मिथाइल आइसो सायनाइट के रिसाव के दोषी होने का आरोप लगाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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