राठौड़ की जमानत याचिका पर फैसला फिर टला
जिला एवं सत्र न्यायालय ने 25 मई को 1990 में रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में एस. पी. एस. राठौड़ को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। राठौड़ ने 26 मई को स्वास्थ्य जरूरतों का हवाला देकर उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी।
राठौड़ फिलहाल बुडैल जेल में है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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