लिट्टे पर फिर 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध (लीड-2)
केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है, "केंद्र सरकार ने लिट्टे के खिलाफ प्रतिबंध की अवधि दो साल बढ़ा दी है। इस आशय की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई।"
बयान में लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने की वजह नहीं बताई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के एक साल बाद सरकार ने वर्ष 1992 में लिट्टे पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह प्रतिबंध लिट्टे समर्थकों की भारत में तथा पश्चिमी दुनिया में लगातार जारी गतिविधियों के मद्देनजर लगाया गया है।
उम्मीद है कि गृह मंत्रालय प्रतिबंध के कारणों को बताने के लिए तथा इस पर आपत्ति आमंत्रित करने के लिए एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना जारी करेगा।
ज्ञात हो कि लिट्टे पर पहली बार 1992 में गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद हर दो साल पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी जाती है।
श्रीलंकाई सेना ने पिछले वर्ष लिट्टे प्रमुख वेलु पिल्लई प्रभाकरन तथा उसके सभी शीर्ष सहयोगियों को मार कर लिट्टे का पूरी तरह सफाया कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications