अमेरिका में संदिग्धों की नागरिकता वापस ली जाएगी
प्रस्तावित आतंकवादी निर्वासन कानून के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग को अमेरिका के खिलाफ हमला करने वाले अलकायदा और अन्य आतंवादी संगठनों के मददगारों की नागरिकता को वापस लेने का अधिकार होगा। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में समान विधेयक को पेश किया गया है।
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मैसाचुसेट्स के रिपब्लिकन सीनेटर स्कॉट ब्राउन के साथ सीनेट में पेश विधेयक के सह प्रायोजक कनेक्टिकट के निर्दलीय सीनेटर जोसेफ लिबरमैन ने कहा, "हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसने परंपरागत सैनिक पोशाक नहीं पहन रखी है और न ही वह युद्ध के कानूनों का पालन करता है।"
जो लोग अमेरिका के दुश्मनों के ऐसे समूह में शामिल होते हैं उनको अमेरिकी नागरिकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों और अमेरिकी पासपोर्ट को आतंकवाद के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल से वंचित कर दिया जाना चाहिए। विधेयक वर्ष 1940 के एक कानून का विस्तार है जिसके अनुसार विदेश विभाग को अमेरिकी लोगों को उनकी नागरिकता से वंचित करने का अधिकार प्राप्त था।
इस कानून के अनुसार अमेरिका के साथ युद्धरत देश की सेना में शामिल होनेवाले, राजद्रोह करने वाले और किसी अन्य देश के चुनाव में मतदान करने वाले अमेरिकी लोगों की नागरिकता छीनने का प्रावधान था। बहरहाल नागरिकता छीने जाने के खिलाफ नागरिक अदालत में जा सकते थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1940 के कानून की ताकत को अपने एक फैसले से कम कर दिया था। न्यायालय के अनुसार किसी भी अमेरिकी की नागरिकता केवल उसके परित्याग से ही समाप्त होगी।