निठारी कांड : सुरेंद्र कोली को सजा आज नहीं
गाजियाबाद। निठारी कांड के दूसरे केस आरती की हत्या की सुनवाई कर रही गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगल वार को सुरेंद्र कोली को दोषी पाया था। अदालत ने निठारी कांड की में मारी गयी सात साल की आरती से बलात्कार और हत्या के मामले में नौकर कोली को दोषी पाया है।
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अदालत में आज कोली को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन इस मसले पर आज कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकी। वकीलों की हड़ताल के कारण आज अदालत की कार्यवाही बाधित हो गयी। कानपुर के वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में गाजियाबाद बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण बहस स्थगित हुई।
उल्लेखनीय है कि निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर पंढेर और नौकर सुरेंद्र में मालिक पंढेर को सीबीआई ने इस मामले में क्लीन चिट दे दिया है। आरती सितंबर 2006 को अपने घर से लापता हो गई थी। वह निठारी गांव के उन 19 बच्चों और महिलाओं में से एक थी जिनके शरीर के अंग पंढेर की कोठी के पिठवाड़े से बहने वाले नाले से पाए गए थे।













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