पुनप्र्रसंस्करण समझौते के बारे में कांग्रेस को बताएंगी हिलेरी

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को उनको भेजे ज्ञापन में भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग मंजूरी और परमाणु अप्रसार संवर्धन कानून की धारा 20 (बी) के तहत प्रमाणीकरण और रिपोर्टिग कार्यो के प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की।

धारा 20 (बी) के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तावित पुनप्र्रसंस्करण समझौते के बारे में कांग्रेस को विस्तृत और लिखित ढंग से सूचित करना आवश्यक है।

पुनप्र्रसंस्करण समझौते की मंजूरी के लिए कांग्रेस में मतदान आवश्यक नहीं है। यदि कांग्रेस ने 30 दिनों के भीतर इसे नामंजूर नहीं किया तो यह लागू हो जाएगा।

पिछले सप्ताह क्लिंटन को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की विदेश संबंध समितियों को यह जानकारी देने का जिम्मा दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सुरक्षा समझौते के पैरा 14 (ए) के तहत दी गई भारत की जानकारी में कोई असंगतता नही है।

भारत और अमेरिका ने 29 मार्च को परमाणु पुनप्र्रसंस्करण समझौते के संपन्न होने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक इसे कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है।

परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को कोई ठेका देने से पहले भारत पुनप्र्रसंस्करण समझौते पर जोर दे रहा है। इसके बदले में भारत सरकार को परमाणु दायित्व विधेयक को संसद से स्वीकृत कराना है, जिससे अमेरिकी कंपनियां अमेरिकी कानूनों के तहत परमाणु परियोजनाएं स्थापित कर सकें।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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