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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति
उनकी यह नियुक्ति वरिष्ठता के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए है जो यह उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनकी नियुक्ति की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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