खाद्य सुरक्षा कानून 3 महीने में लागू होगा
आजाद ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में कहा, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून तैयार है और उसे राज्यों व अन्य घटकों को भेज दिया गया है। सबकी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हो गई हैं और अब उसे पुनरीक्षण के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है। तीन महीने के भीतर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।"
आजाद ने कहा, "इस कानून में खाद्य पदार्थो में मिलावट करने के दोषी पाए गए लोगों के लिए एक लाख से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का तथा छह महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।"
आजाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रविशंकर प्रसाद के उस अनुपूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पूछा था कि वर्ष 2006 में बनाया गया कानून आज क्यों लागू किया जा रहा है।
आजाद ने कहा कि 2007 में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई। अन्य मंत्रालयों में इस कानून से संबंधित पड़े विषयों को एक बैनर के नीचे लाना था।
आजाद ने कहा, "इसके पहले के कानून (1954) में 21 खंड थे। इस कानून में 101 खंड हैं। वर्ष 2008-09 में 42 खंडों को अधिसूचित कर दिया गया था। बाकी बचे खंडों को अगले महीने अधिसूचित कर दिया जाएगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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