पाकिस्तान में संविधान का 17वां संशोधन निरस्त
इस्लामाबाद, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति को संसद भंग करने के अधिकार सहित विशेषाधिकारों से लैस करने वाले संविधान के 17 वें संशोधन को गुरुवार को निरस्त कर दिया।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नेशनल असेंबली या संसद के निचले सदन ने सर्वसम्मति से संविधान के 17वें संशोधन को निरस्त कर दिया।
असेंबली ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा किए गए 17वें संशोधन को समाप्त करने से संबद्ध संविधान संशोधन विधेयक (18वें संशोधन) की धारा-2 को स्वीकृति दे दी।
पिछले सप्ताह राजनीतिक दलों ने संवैधानिक सुधारों से संबद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी।
संविधान का 17वां संशोधन राष्ट्रपति को बेहिसाब शक्तियां प्रदान करता था जिनमें राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार शामिल है।
नेशनल असेंबली ने पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का नाम बदलकर खबर-पख्तूनख्वा रखने का भी फैसला किया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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