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लाजपत नगर विस्फोट: 6 दोषी करार (लीड-1)
जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.पी.गर्ग ने निसार नाजा, नौशाद, महमूद किल्ले और जावेद खान को हत्या, हत्या का प्रयास, और साजिश रचने के मामले में दोषी करार दिया। दो अन्य को अदालत ने विस्फोटक पदार्थ और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया।
अदालत ने फारुक अहमद खान को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा पांच के तहत दोषी करार दिया। फरीदा दार को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा पांच के तहत दोषी करार दिया गया। इन धाराओं के अंतर्गत दोनों को अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है। इन सभी को 13 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
अदालत ने चार लोगों को बरी करार दिया,जिसमें इफ्तीखार ऊर्फ साबा, लातिफ वाजा, मकबूल शाह और अब्दुल घानी शामिल है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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