तेलंगाना को लेकर 1956 में हुए करार पर दायर याचिका खारिज
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता।
हैदराबाद निवासी एम. नरसिम्हा स्वामी की याचिका को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अदालत सरकार के नीतिगत निर्णयों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
पेशे से वकील स्वामी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के गठन से पूर्व 1956 में आंध्रा और तेलंगाना क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने एक करार पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें तेलंगाना क्षेत्र के लोगों के हितों और अधिकारों की हिफाजत करने की बात शामिल थी। लेकिन वह समझौता आज तक लागू नहीं हो पाया।
स्वामी ने कहा कि इस समझौते को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी किया जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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