शोएब अग्रिम जमानत नहीं चाहते : वकील
वकील रमेश गुप्ता ने यहां संवाददाताओं को बताया, "मैंने शोएब से बात की है और उन्होंने कहा है कि वह पुलिस को सहयोग कर रहे है, लिहाजा अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"
इसके पहले शोएब ने दिन में कहा था कि वह बेगु़नाह हैं और वह तब तक भारत नहीं छोड़ेंगे, जब तक हैदराबादी युवती आयशा सिद्दीकी द्वारा लगाए गए निकाह के आरोपों से बरी नहीं हो जाते।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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