मौत की सजा पाए भारतीय कर सकते हैं अपील : यूएई
यूएई दूतावास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "यूएई की कानून प्रणाली में मौत की सजा के खिलाफ अपील की जा सकती है और कानूनी आदेश द्वारा बगैर किसी हस्तक्षेप के मौत की सजा को निरस्त किया जा सकता है।"
दूतावास की ओर से कहा गया है, "हम अपने कानून प्रणाली और उसकी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास करते हैं और हमें विश्वास है कि हमारी यह कानून प्रणाली सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई मुहैया कराएगी।"
बयान में कहा गया है कि यूएई की अदालत उन लोगों को वकील मुहैया कराती है, जो लोग कानूनी मदद हासिल कर पाने में अक्षम होते हैं। ऐसे लोगों को अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार और साधन मुहैया कराया जाता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications