चटवाल को पद्मभूषण के खिलाफ याचिका खारिज
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मदन बी.लोकुर और न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने एक स्वतंत्र पत्रकार एस.के.शाह की याचिका को खारिज कर दिया। शाह ने दावा किया था कि इस सम्मान के लिए चटवाल का चयन करते समय नियमों का पालन नहीं किया गया।
अपने वकील एस.पी. मेहता के माध्यम से याचिका पेश करने वाले शाह ने कहा कि पद्मभूषण से ऐसे व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ विभिन्न आरोपों में जांच एजेंसिया पांच मामलों की जांच कर रही हैं।
चटवाल को संदिग्ध वित्तीय तरीकों से आगे बढ़ा हुआ एक व्यक्ति करार देते हुए याचिकाकर्ता ने सरकार से अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने को कहा था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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