शिक्षा का अधिकार कानून गुरुवार से हो जाएगा लागू
नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)। देश में बहुप्रतीक्षित शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) गुरुवार से लागू हो जाएगा। इस कानून में कक्षा आठवीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है।
गौरतलब है कि कानून के लागू होने पर छह से 14 उम्र तक के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस कानून को 8.1 करोड़ बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "इस कानून से बहुत उम्मीदें हैं। हमें विश्वास है कि अब समाज के सभी वर्गो को बेहतर प्राथमिक शिक्षा मिल पाएगी।"
इस कानून से, जो पिछले वर्ष संसद के द्वारा पारित हुआ था, उम्मीद की जाती है कि छह से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने संबंधी निर्धारित 10 उद्देश्य हासिल हो पाएंगे। मसलन इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्व, निजी स्कूलों में आरक्षण और स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को नौकरशाही से मुक्त कराना शामिल है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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