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शर्म अल-शेख की फाइल के खुलासे के आदेश पर रोक
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दायर दो याचिकाओं पर सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित ने चार जून को अपने एक आदेश में विदेश मंत्रालय से कहा था कि वह 16 जुलाई को भारत-पाकिस्तान की ओर से शर्म-अल-शेख में जारी हुए संयुक्त बयान को सार्वजनिक करे।
सीआईसी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर ने इस पर रोक लगा दी और आरटीआई कार्यकर्ता एस.सी.अग्रवाल को एक नोटिस जारी कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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