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पितृत्व मामले में तिवारी की याचिका खारिज
तिवारी ने इस याचिका में 34 वर्षीय रोहित शेखर के उस दावे को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने खुद को तिवारी का पुत्र होने की बात कही थी।
न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की एक खंडपीठ ने शेखर को राहत देते हुए तिवारी की याचिका खारिज की। खंडपीठ ने कहा कि इस अदालत के पास इस याचिका को खारिज करने के पर्याप्त आधार हैं।
शेखर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील पी. एस. पटवाली ने इस बात पर जोर दिया कि तिवारी द्वारा शेखर को बेटे के रूप में स्वीकार न किया जाना ही याचिका दायर किए जाने की मुख्य वजह है। शेखर की ओर से दायर याचिका के अनुसार तिवारी वर्ष 1995 के बाद से उसकी मां की उपेक्षा करने लगे और दिल्ली व उत्तराखण्ड स्थित अपने आवास पर मिलने से भी मना कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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