रंजीत बजाज की जमानत याचिका खारिज
पंचकुला (हरियाणा), 17 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा में एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को पंजाब के एक पूर्व नौकरशाह दंपति के बेटे रंजीत बजाज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रंजीत को हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
रंजीत को अंबाला जेल में रखा गया है। रंजीत को चण्डीगढ़ स्थित सेक्टर 16 से गिरफ्तार किया गया था।
रंजीत के वकील ने जिला सत्र न्यायाधीश एस. पी. सिंह के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बनाई है।
रंजीत के वकील राजन मल्होत्रा ने आईएएनएस को बताया, "हम इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जरूर जाएंगे। हाई प्रोफाइल परिवार से मामला जुड़ा होने के कारण इस मामले को किसी और राज्य में भेजने के लिए हमने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। ताकि सुनवाई निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।"
गौरतलब है कि रंजीत पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बेटे गुरमोहन सिंह पर हमला करने का आरोप दर्ज है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।