न्यायमूर्ति सबीना पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनें
संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) में प्रदत्ता शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने यह नियुक्ति की है। उनकी नियुक्ति कार्यालय में पदभार संभालते ही प्रभावी हो जाएगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications