कोर्ट भी दे सकते हैं सीबीआई जांच के आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में कोर्ट सीधे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के आदेश दे सकता है। वो भी बिना राज्य सरकारों से पूछे। मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने बुधवार को यह फैसला दिया।
ज्ञात हो कि पहले किसी भी मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने स्तर पर सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं। बेंच ने कहा कि सीबीआई जांच कराने का फैसला लेने के अधिकार का इस्तेमाल कोर्ट सबसे अलग और अहम मामलो में ही कर सकेगा।
कोर्ट को यह अधिकार उन्हीं मामलों में होगा जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट को यह अधिकार नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन रोकने के लिए दिया गया है।













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