पॉल जार्ज हत्याकांड में सीबीआई की याचिका खारिज
एरनाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी अभियुक्तों से जेल के भीतर ही पूछताछ कर सकती है।
न्यायाधीश के अनुसार सीबीआई द्वारा की गई जांच में कुछ नया नहीं है लेकिन यह केरल पुलिस की जांच की तरह ही है।
पिछले महीने केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पीड़ित के पिता एम.जी. मुथूट की याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने को कहा था। सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
गौरतलब है कि पाल एम.जॉर्ज को पिछले वर्ष 21 अगस्त को अलापुझा के पास संदिग्ध परिस्थतियों में मृत पाया गया था। इससे ठीक पहले वह ओम प्रकाश और राजेश के साथ एक कार में यात्रा कर रहे थे। इन दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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