सुखना जमीन घोटाले मामले में रथ की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुखना छावनी भूमि घोटाले में पूर्व सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के साथ कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल पी. के. रथ की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति विपिन सांघी की खंडपीठ ने रथ की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि यह उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है इसलिए याचिकाकर्ता को उपयुक्त मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए।
अदालत ने कहा कि रथ सैन्य न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।
रथ के वकील ने कहा कि वह संशोधित याचिका के साथ सैन्य न्यायाधिकरण में जल्द ही अपील करेंगे।
रथ ने गुरुवार को अदालत में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में जमीन घोटाले के मद्देनजर सरकार द्वारा सेना के उप प्रमुख के पद पर उनकी नियुक्ति को खत्म करने के फैसले को चुनौती दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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