अमर सिंह के फोन टेपिंग मामले में आरोप तय
नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)। एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व नेता अमर सिह का वर्ष 2005 में फोन टेप करने और कथित जालसाजी व धोखाधड़ी करने के मामले में चार लोगों के खिलाफ शनिवार को आरोप तय कर दिया है।
मुख्य महानगर दंडाधिकारी कावेरी बावेजा ने भूपिंदर सिंह, विजय, कुलदीप सिंह और अनुराग सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जालसाजी), 471 (धोखाधड़ी) और 120बी (साजिश) के तहत आरोप तय किया है।
अदालत ने उन्हें भारतीय टेलीग्राफ कानून के तहत अपराधों के लिए भी प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। मामले में गवाहों के बयानों को दर्ज किए जाने का काम 19 जुलाई से शुरू होगा।
ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अमर सिंह की शिकायत पर 30 दिसंबर, 2005 को एक मामला दर्ज किया था। सिंह ने शिकायत की थी कि उनका फोन टेप किया जा रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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