राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, गिरफ्तारी संभव (लीड-2)
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत राठौड़ के खिलाफ रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रुचिका के भाई आशु की पिछले हफ्ते दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उसे जमानत मिल गई भी।
पंचकुला पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते राठौड़ के खिलाफ हत्या का प्रयास, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश से संबंधित दो नए मामले दर्ज करवाए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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