छेड़छाड़ के आरोपी हरियाणा के पूर्व डीजीपी को जेल
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राठौड़ को यह सजा सुनाई। हालांकि सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद विशेष न्यायाधीश जे.एस. सिद्धू ने राठौड़ को जमानत दे दी।
राठौड़ अब सीबीआई अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।
हरियाणा के पंचकूला में रुचिका के साथ छेड़छाड़ मामले की प्रत्यक्षदर्शी रुचिका की सलेही के पिता आनंद प्रकाश ने कहा, "राठौड़ को काफी कम सजा मिली है लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि अदालत ने उसे दोषी माना और सजा दी।" आनंद प्रकाश हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications