धौला कुआं दुष्कर्म मामले में दोषी को 14 साल की कैद (लीड-3)
धौला कुआं की वारदात के चार साल बाद अदालत का फैसला आया। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार गुप्ता ने दोषी अजीत सिंह कटियार को अपहरण, दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में सजा सुनाई। कटियार को आठ दिसंबर को दोषी करार दिया गया था।
जिरह के दौरान लोक अभियोजक ने दलील दी कि छात्रा के साथ हुई इस वारदात से उसका पूरा जीवन तबाह हो गया इसीलिए दोषी को अधिकतम सजा उम्र कैद दिया जाए।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कटियार निर्दोष है और असल दोषी तीनों फरार अभियुक्त हैं।
वर्ष 2005 में धौला कुआं इलाके से पूर्वोत्तर की रहने वाली छात्रा का चार लोगों ने अपहरण कर लिया था। चारों लोगों ने छात्रा को जबरन कार में उठा लिया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
इसके बाद इन लोगों ने धौला कुआं के निकट गुरुद्वारा के पास छात्रा को कार से फेंक दिया।
कटियार नोएडा स्थित काल सेंटर के वाहन का चालक था और उसे वारदात के पांच दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में पीड़िता ने तिहाड़ जेल में हुई पहचान परेड में आरोपी की शिनाख्त की थी।
इस मामले में तीन अन्य आरोपी डंडा, जाट और टप्पे को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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