इशरत केस: केद्र, सीबीआई को नोटिस

Ishrat Jahan
नई दिल्ली। गुजरात के चर्चित इशरत जहां मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार, गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्रीय जांच ब्‍यूरो के खिलाफ नोटिस जारी की है। कोर्ट ने गुजरात में पुलिस मुठभेड़ में मारी गई कथित आतंकी इशरत जहां की मां शमीमा जहां की याचिका पर ये नोटिस मंगलवार को जारी की।

इशरत जहां मामले की स्‍वतंत्र जांच के बाद से यह मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। अब इशरत की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करने की मांग की, जिसमें इस मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी तमांग की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई थी।

केंद्र ने आधार पूछा

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल और न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि किस आधार पर इशरत को आतंकी घोषित किया गया, जबकि राज्‍य सरकार से पूछा गया है कि आखिर किस आधार पर उसने तमांग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग की।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा है कि किस आधार पर उसने इशरत को अतंकवादी करार दिया गया।

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