इशरत केस: केद्र, सीबीआई को नोटिस

इशरत जहां मामले की स्वतंत्र जांच के बाद से यह मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। अब इशरत की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करने की मांग की, जिसमें इस मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी तमांग की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई थी।
केंद्र ने आधार पूछा
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल और न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि किस आधार पर इशरत को आतंकी घोषित किया गया, जबकि राज्य सरकार से पूछा गया है कि आखिर किस आधार पर उसने तमांग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग की।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा है कि किस आधार पर उसने इशरत को अतंकवादी करार दिया गया।












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