अदालत ने रिलायंस गैस की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाया
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के एक समूह द्वारा तय किए गए दायरे के तहत मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस समूह आंध्र प्रदेश समुद्र तट से गैस की बिक्री कर सकता है।
बंबई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जे.एन.पटेल व के.के.तातेड़ की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
अदालत के फैसले के बाद अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता मोहन पारासरन ने कहा, "यह मात्र एक अंतरिम आदेश है। अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गैस बेचने की स्वीकृति दी है।"
अनिल अंबानी के रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस के वकील मुकुल रोहतगी ने भी शुक्रवार के फैसले को अंतरिम ही बताया है।
कानूनी प्रतिनिधियों का कहना है कि अदालत ने यह अंतरिम आदेश देश के व्यापक हितों को ध्यान में रख कर दिया है।
ज्ञात हो कि अदालत ने रिलायंस इडस्ट्रीज के खिलाफ, बिक्री दर और ईंधन की मात्रा को लेकर दाखिल की गई दो याचिकाओं के बाद प्राकृतिक गैस की बिक्री पर स्थगन आदेश जारी किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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