पाकिस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के दायरे से बाहर रहेंगे राजनेता
पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री बाबर अवान ने गुरुवार को नेशनल असेंबली में बताया, "अब राजनेताओं के साथ प्रताड़ना का व्यवहार नहीं होगा और कोई भी राजनेता भ्रष्टाचार विरोधी काननू के तहत न गिरफ्तार होगा और न ही अयोग्य करार दिया जाएगा। इस संशोधन के मसौदे को मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है।"
संसद के संयुक्त अधिवेशन में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद अवान ने कहा कि इस नए कानून के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज दिया गया है। प्रस्ताव को संसद में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
उन्होंने कहा, "नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) के अध्याय को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि राजनेताओं के साथ प्रताड़ना का व्यवहार नहीं होगा।"
उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मशर्रफ ने वर्ष 1999 में सत्ता पर काबिज होने के बाद एक अध्यादेश जारी कर एनएबी का गठन किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।