मुलायम मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई स्थगित
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर व न्यायमूर्ति साइरिस जोसेफ की खंडपीठ ने सीबीआई के नए वकील, अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता मोहन पारासरन के निवेदन पर मामले की सुनवाई स्थगित की। पारासरन ने मामले के अध्ययन व अपनी तैयारी के लिए सुनवाई स्थगित किए जाने की मांग की थी।
पारासरन द्वारा सुनवाई स्थगित किए जाने की मांग पर खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रस्तुत हुए अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के बारे में जानकारी चाही।
पारासरन के निवेदन खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए स्थगित तो कर दी, लेकिन खंडपीठ ने वकील बदलने के लिए सीबीआई को फटकार भी लगाई।
खंडपीठ ने कहा, "ये सब सीबीआई के पुराने तरीके हैं। हम अगली बार इस आधार पर सुनवाई स्थगित नहीं करेंगे।"
दरअसल, पिछले दिसंबर महीने में सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका दायर की थी।
याचिका में सीबीआई द्वारा वर्ष 2007 में दाखिल किए गए उस आवेदन को वापस लेने की इजाजत मांगी गई थी, जिसमें मुलायम सिंह व उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक आपराधिक मुकदमा चलाने की जरूरत बताई गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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