एयर इंडिया को यात्री को 26,000 रुपये देने का आदेश
इंदौर, 22 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के एक उपभोक्ता फोरम ने एक यात्री को हवाई यात्रा के दौरान दर्द समाप्त करने के लिए सूखी बर्फ (ड्राई आइस) के उपयोग में बरती जानी वाली सावधानियों की जानकारी नहीं देने के कारण एयर इंडिया को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एयरलाइन को शिकायत दर्ज कराने के खर्च के रूप में 1,000 रुपये अतिरिक्त रूप से भी देने का आदेश दिया है।
महिला व्यवसायी सीमा सांघी (52 वर्ष) को 13 मार्च 2007 को कुआलालंपुर से भारत के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या आई432 में पीठ दर्द की शिकायत हुई। उड़ान परिचालक ने उनको एक दर्द निवारक टैबलेट खाने और प्लास्टिक में लिपटी सूखी बर्फ सेंकने के लिए दी। सीमा सूखी बर्फ के उपयोग के तरीके से अनजान थीं। सीमा ने इससे अपने कंधे को 20 मिनट तक सेंका।
सीमा जब मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी तो उनके कंधे में तेज जलन थी और पीठ अकड़ गई थी।
सीमा ने मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल और फिर इंदौर के एक त्वचा चिकित्सक से इलाज करवाया। सीमा ने अपनी शिकायत में कहा कि यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि एयरलाइंस के कर्मचारी ने उनको सूखी बर्फ के उपयोग का सही तरीका नहीं बताया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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