मालेगांव विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
मकोका अदालत के विशेष न्यायाधीश वाई. डी. शिंदे ने दो दिनों तक चली बहस के बाद अपना निर्णय सुनाया। शिंदे ने कहा कि एटीएस द्वारा पेश किए गए सबूत आरोपियों पर मकोका लगाने के लिए पर्याप्त है।
बचाव पक्ष के एक वकील गणेश सोवानी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अदालत के इस फैसले की प्रति मिलते ही हम इसे बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।"
उल्लेखनीय है कि एटीएस ने मंगलवार को मालेगांव विस्फोटों के 11 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद एस. पुरोहित, राकेश धावड़े, स्वामी अमृतानंद उर्फ दयानंद पांडेय, रमेश उपाध्याय, जगदीश म्हात्रे, अजय राहिरकर, श्यामलाल भंवरलाल साहू, शिवनारायण सिंह कलसांगरा, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
इन 11 में से 5 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, राहिरकर, कलसांगरा और साहू की पुलिस हिरासत की अवधि पिछले मंगलवार को ही खत्म हो गई थी। इन आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी है जिस पर आगामी 30 जनवरी को सुनवाई होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान एटीएस द्वारा दायर आरोप पत्र 4250 पन्नों का है और उसमें 450 प्रत्यक्षदर्शियों के गवाह प्रस्तुत किए गए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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