मालेगांव मामले के 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप बरकार
मुंबई, 22 जनवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की ओर से मालेगांव विस्फोट के 11 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधानों के तहत लगाए गए आरोपों गुरुवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने बरकरार रखा।
विशेष मकोका न्यायाधीश वाई.डी. शिंदे ने दो दिन तक बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह व्यवस्था दी।
बचाव पक्ष के वकीलों में से एक गणेश सोवानी ने आईएएनएस को बताया कि इस फैसले को एक पखवाड़े के भीतर बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
मंगलवार को एटीएस ने 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इन आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद एस. पुरोहित, राकेश धावडे, स्वामी अमृतानंद उर्फ दयानंद पांडे्य, पूर्व सैन्य कर्मी रमेश उपाध्याय और जगदीश म्हात्रे, अजय रहीरकर, श्यामलाल भंवरलाल साहू, शिव नारायण सिंह कलसांगरा, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं।
29 सितम्बर 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट में छह लोग मारे गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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