ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस
नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राजधानी के कुछ मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू नहीं किए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस भेजा है।
नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राजधानी के कुछ मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू नहीं किए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस भेजा है।
न्यायाधीश विपिन सांघी ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा परिषद को नोटिस जारी कर पूछा है कि कुछ कालेजों में क्यों आरक्षण लागू नहीं किया गया।
मेडिकल में दाखिला चाहने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाए जाने के कारण विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों ने उन्हें आरक्षण देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि तीन मेडिकल कॉलेजों में से केवल लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज में आरक्षण लागू किया गया है। मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और यूिनवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंस ने आरक्षण देने से इनकार कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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