बांग्लादेश में निर्वाचन कानून में नहीं होंगे संशोधन
ढाका, 26 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के विरोध और दिसंबर में होने वाले चुनावों के मद्देनजर पुराने निर्वाचन कानूनों के स्थान पर नए कानूनों को लागू किए जाने की योजना रद्द कर दी है।
बांग्लादेशी समाचार पत्र 'न्यू एज' के अनुसार चुनाव आयोग के निर्णय से निर्वाचन कानूनों में सुधार और राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी कार्यो में विलंब हो सकता है।
कार्यकारी सरकार के प्रमुख सलाहकार फखरुद्दीन अहमद के साथ मुलाकात के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए. टी. एम. शमसुल हूदा ने कहा कि देश की आजादी के बाद से ही लागू 'द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स ऑर्डर (आरपीओ),1972 कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा।
विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आरपीओ-1972 रद्द नहीं करने के लिए कहा था। दूसरी ओर चुनाव आयुक्त कानून में फेरबदल करने की बात कह रहे थे। समाचार पत्र के अनुसार आयुक्त कानून को अंग्रेजी के स्थान पर बांग्ला में लाना चाहते थे।
गौरतलब है कि देश की कार्यकारी सरकार इस वर्ष दिसंबर के तीसरे सप्ताह में संसदीय चुनाव कराने का वादा कर चुकी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications