हिप्र उच्च न्यायालय ने लगाई मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर रोक
शिमला, 26 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ब्लेड बनाने वाली 'सुपरमैक्स' कंपनी के अध्यक्ष आर. के. मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वे राज्य में स्थित कंपनी की एक इकाई में पहली जुलाई को हुई गोलीबारी की घटना में आरोपी हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य ठीक न होने स्थिति में मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने उन्हें मामले की जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने मल्होत्रा को आदेश दिया है कि अस्वस्थ होने और शिमला नहीं आ पाने की स्थिति में वे 10 दिनों के भीतर अपने वकील के माध्यम से मामले की जांच कर रहे अधिकारी को इसकी सूचना दें।
अभियोजन पक्ष के वकील ने आरोप लगाया था कि शोगी शहर में स्थित कंपनी के कारखाना परिसर में निजी सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और पांच घायल हो गए थे।
घटना के बाद पुलिस ने मल्होत्रा समेत कंपनी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।