ओबीसी कोटे पर सरकार ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकार ने सरकारी सहायता से संचालित तमाम शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इसी साल से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करें।
इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह से चली आ रही सभी अनिश्चितताएं खत्म हो गईं हैं।
केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से चलने वाले इन सस्थानों में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान (आईआईटी) भी शामिल हैं।
यह निर्देश केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह पहले ही इस फैसले को ऐतिहासिक बता चुके हैं।
विगत 10 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर (आर्थिक रूप से संपन्न) को इस आरक्षण से दूर रखा जाए।
आज शाम जारी आदेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि उन संस्थानों को छोड़कर जिन्हें केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम से दूर रखा गया है, सभी शिक्षण संस्थानों में इसी सत्र से आरक्षण लागू किया जाए।
गौरतलब है कि अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही लागू है।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आईआईएम ने अपनी नामांकन प्रक्रिया को यह कहते हुए रोक दिया था कि उन्हें मंत्रालय की ओर से इस बारे में निर्देश का इंतजार है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।