अंबानी बंधु गैस आपूर्ति मुद्दे को चार महीने में सुलायें . न्यायालय
मुंबई 15 अक्टूबर .वार्ता. मुंबई उच्च न्यायालय ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनिल अंबानी समूह की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सिज लिमिटेड को गैस आपूर्ति विवाद को बातचीत के जरिये चार महीने के भीतर सुलाने को कहा है1 न्यायालय ने दोंनों कंपनियों से कहा है कि वह गैस आपूर्ति मास्टर समौते .जीएसएमए. पर फिर से बातचीत करें और उसकी अडचनें दूर करें1 न्यायमूर्ति ए.वी. मोहता ने निर्णय के महत्वपूर्ण अंश को पढते हुये कहा ..गैस आपूर्ति मास्टर समौता अंबानी बंधुओं के बीच रिलायंस समूह के बंटवारे से पहले की पारिवारिक व्यवस्था के अनुप होना चाहिये और यह समौता बैंकों की सुविधा के अनुप भी होना चाहिये1. न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि दोंनों के बीच कोई सुलह नहीं होती है तो कोई भी पार्टी वापस न्यायालय की शरण में आ सकती है1 दोंनों अंबानी बंधुओं के बीच कृष्णा गोदावरी बेसिन से निकलने वाली गैस की आपूर्ति को लेकर विवाद खडा हो गया था1 अनिल अंबानी समूह की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सिज लि. समौते में संशोधन को लेकर न्यायालय में चली गई1 महाबीर पुनीत जगबीर1904वार्ता