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Fact Check: क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना दुर्घटना बीमा का दावा कर सकते हैं? जानें सच

मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है, ऐसी एक खबर वायरल हो रही है। जिससे लोगों में डर बैठ गया है।

मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है, ऐसी एक खबर वायरल हो रही है। जिससे लोगों में डर बैठ गया है कि दुर्घटना बीमा क्लेम करने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। हालांकि, यह खबर पूरी तरह से फेक है। पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है।

Fact Check: क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना दुर्घटना बीमा का दावा कर सकते हैं? जानें सच

उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से फेक खबर है। यह गलत बताया गया है कि यह यदि वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र नहीं है तो दुर्घटना पर विचार नहीं किया जाएगा। पीआईबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा कि मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य नहीं है। लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाई गई है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट पर खूब चर्चा

सर्दी के मौसम की दस्तक और बढ़ते प्रदूषण के चलते इन दिनों वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट पर खूब चर्चा होने लगी है। ठंड के मौसम में प्रदूषण भी अधिक बढ़ जाता है। साथ ही एक्सीडेंट के मामले भी बढ़ जाते हैं। इस बीच प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होने पर गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और झूठी खबर फैल गई कि प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहन बीमा दावा नहीं कर सकते हैं। पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक कर इसको गलत साबित कर दिया है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, भारत सरकार के 1989 के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत सभी वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र आवश्यक है। लेकिन इसको एक्सीडेंट बीमा क्लेम से कोई लेना देना नहीं है।IRDA ने 26 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इरडा ने स्पष्ट किया कि यदि आपके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र ( PUC Certificate ) नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दावे नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया है तो भी बीमा कंपनी किसी भी कीमत पर आपके क्लेम का निपटान करने के लिए बाध्य है।

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