PM Fasal Bima Yojna: फसल हो गई खराब तो कैसे कराएं बीमा, मुआवजा के लिए ऐसे करें क्लेम, जानें पूरी प्रक्रिया
PM Fasal Bima Yojna: फसल बीमा योजना कराना बेहद आवश्यक है। बारिश और ओला से फसल खराब होने पर इस बीमा का क्लेम कर सकते हैं। जिससे मुआवजा मिलता है।

PM Fasal Bima Yojna: इन दिनों बेमौसम बारिश हो रही है। साथ ही तेज आंधी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आंधी-बारिश से फसल के नुकसान से किसानों की कमर टूट गई है। लेकिन अब किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसान अगर अपनी फसलों का बीमा करा लेते हैं तो उन्हें पूरा मुआवजा मिल जाएगा।
किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की पूरी भरपाई हो जाएगी। लेकिन इसके लिए किसानों को जानना जरूरी है कि फसलों का बीमा कैसे कराते हैं। अगर किसानों के पास फसल बीमा है तो इसका क्लेम कैसे करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे फसलों का बीमा होता है और इसका क्लेम कैसे करते हैं।
कैसे कराएं फसल बीमा
पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा मिलता है। इसे कराना काफी आसान है। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और वो किसान जो पहले से कृषि लोन ले चुके हैं, उन किसानों को जल्द फसल बीमा मिल जाता है। उन किसानों को बैंक जाकर बस एक फॉर्म भरना होगा। वहीं, जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि लोन नहीं लिया है वे भी किसी बैंक में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं।
इन कागजात की होगी जरूरत
इसके लिए किसानों को जरूरी कागजात की जरूरत होती है। आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बोई गई फसलों की डिटेल्स और वोटर कार्ड की जरूरत होती है। इस कागजात की मदद से फसल बीमा करा सकते हैं। इसके बाद फसलों का नुकसान होने से मुआवजा के लिए क्लेम कर सकते हैं।
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72 घंटे के अंदर करें क्लेम
बारिश से नुकसान हुए फसलों का बीमा क्लेम करने के लिए सबसे पहले बीमा कंपनी या कृषि विभाग कार्यालय को जानकारी देनी पड़ती है। फसल बर्बाद होने के तीन दिन यानी 72 घंटे के अंदर जानकारी दे देते हैं तो मुआवजा जल्दी मिल जाता है। क्योंकि बीमा कंपनी या कृषि विभाग को नुकसान की पुष्टि करने में आसानी होती है।
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