मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति दूसरे जिले में भी हो सकेगी, योगी सरकार ने किया आदेश जारी

लखनऊ, 10 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब किसी भी जिले में कर्मचारियों को नियुक्ति मिल सकेगी। बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह क और ख के अधिकारियों के साथ ही समूह ग और घ के मृतक कर्मियों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाती है। ऐसे में सरकार की ओर से अभी तक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को उसी जिले में नियुक्त कर दिया जाता है। अब से यह नियुक्ति दूसरे मंडल और जिले में भी कराई जा सकेगी।

Yogi govt new order on job to dependent of employees dead in pandemic

लोगों ने किया था आग्रह
इस आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक डा। सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से जारी कर दिया गया है। साल 2020 से 2021 तक में कोरोना के कारण मृत अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को दूसरे जिले में भी नियुक्त करने के लिए लोगों ने आग्रह किया था। जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय इंटर कालेज में एक सहायक अध्यापक की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद उसकी पत्नी को उसी मंडल में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था।

दूसरे जिले में भी कर सकते हैं काम
मगर कुछ कारणों की वजह से लोगों ने उसे दूसरे मंडल में नियुक्त करने की मांग की थी, ताकि लोगों को किसी भी जिले में आसानी से काम करने की दिक्कत नहीं हो। इस को देखते हुए विस्तृत विचार-विमर्श कर यह फैसला लिया गया है। बता दें, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर मृतक अधिकारी और कर्मी के आश्रित उसी जिले में काम करना चाहते, जिसमें पहले ही वह व्यक्ति तैनात था, तो वो वहां ही काम कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई दूसरे जिले या मंडल में तैनाती चाहता है तो उसे कुछ समय के अंदर ही दूसरे जिले में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

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