शादी अब कहीं भी रजिस्टर्ड हो सकेगी? आनंद मैरिज एक्ट में होगा संशोधन, तैयारी में जुटी पंजाब सरकार
Punjab Hindi News: पंजाब सरकार आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन का प्रारूप मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। नए संशोधन के मुताबिक आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादी अब कहीं भी रजिस्टर्ड हो सकेगी। संशोधन अधिनियम की धारा 4 में किया जाना है जहां शादी के क्षेत्राधिकार का प्रश्न आता है।
वर्ष 2016 में पूर्व की अकाली-भाजपा सरकार के समय आनंद मैरिज एक्ट अस्तित्व में आया था, लेकिन इसे ढंग से लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद कै. अमरेंद्र सिंह की सरकार आई और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार आई फिर भी इसे मुकम्मल ढंग से लागू नहीं किया जा सका। पहले शादी को हिंदू शादी के रूप में रजिस्टर किया जाता रहा। इससे विदेश जाने वाले दंपतियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जहां उन्हें विदेश में जाकर यह साबित करना मुश्किल हो जाता था कि वे हिन्दू दम्पति हैं अथवा सिख। इसके बाद उसमें संशोधन किया गया और फिर शादियां सिख मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत होने लगीं। सात हजार से अधिक शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत की गईं परंतु इसी दौरान बड़ी मुश्किल यही रही कि शादी का पंजीकरण केवल वहीं किया जाता था जहां शादी की गई।

सरकार की बढ़िया तैयारी
अगर दूल्हा अथवा दुल्हन अपने पैतृक शहर में अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहें तो ऐसा संभव नहीं हो पाता था बल्कि जिस जगह पर शादी हुई उसी जगह पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता था। इससे नवदम्पति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगर दूल्हा और दुल्हन किसी अन्य जगह जाकर शादी करते हैं तो उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में परेशानियों से रू-ब-रू होना पड़ता था।

आनंद मैरिज एक्ट को मुकम्मल रूप से लागू करेंगे
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधन में इस बात को लिया जा रहा है कि दूल्हा अथवा दुल्हन दोनों में से कोई भी अपने पैतृक शहर के साथ-साथ जहां शादी हो रही है अथवा तीसरा स्थान है, इन तीनों स्थानों में कहीं भी शादी को पंजीकृत करवा सकता है। गत दिनों प्रकाश पर्व पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि वह आनंद मैरिज एक्ट को मुकम्मल रूप से लागू करेंगे।

सीएम ने तत्काल गृह विभाग को निर्देश दिए
मुख्यमंत्री ने तत्काल गृह विभाग को निर्देश दिए और आनंद मैरिज एक्ट को मुकम्मल रूप से लागू करने के लिए बाधाओं को दूर करने को कहा। उसके चलते आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।
Rivers In India: ये हैं देश की प्रमुख नदियां, जानिए कौन-सी सबसे लंबी, किसकी-क्या बात है अनोखी












Click it and Unblock the Notifications